Tricity Today | Suhas LY IAS
लॉकडाउन फाइव के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने रविवार की देर रात गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली बॉर्डर सील रहेगा। अधिकृत पाक के बिना किसी भी व्यक्ति को आवागमन की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि, शहर की हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों को कंटेनमेंट जोन के लिहाज से बड़ी राहत दे दी गई हैं। इस मामले में जिलाधिकारी ने राज्य सरकार के निर्देशों को यथावत लागू किया है।
डीएम ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जिन गतिविधियों को अनुमति दी गई है, वह जिले में संचालित होंगी। जिन गतिविधियों को अनुमति नहीं दी गई है, वह प्रतिबंधित रहेंगी। नोएडा-दिल्ली सीमा पर आवागमन को लेकर सुहास एलवाई ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने आज एक रिपोर्ट दी है। जिसमें यह कहा गया है कि पिछले 20 दिनों में सभी कोविड-19 मामलों में से 42% मामलों में संक्रमण का स्रोत दिल्ली पाया गया है। स्वास्थ विभाग और पुलिस विभाग के साथ परामर्श व सहमति के बाद सार्वजनिक हित में यह निर्णय लिया गया है कि नोएडा दिल्ली सीमा पर यथास्थिति बनाकर रखी जाएगी।
बाजारों में साप्ताहिक अवकाश बदले जाएंगे
डीएम ने कहा, जिले में दुकानें और बाजार खुलने के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। जिले में जारी किए गए पिछले निर्देश समान रहेंगे। पहले की तरह शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 50% दुकानों को एकांतर के आधार पर खोलने की व्यवस्था लागू रहेगी। दुकानदारों और व्यापार मंडल के अनुरोध के आधार पर श्रम विभाग दुकानदारों व व्यापार मंडल के साथ परामर्श करेगा। उसके बाद अलग से साप्ताहिक अवकाश को संशोधित करने का आदेश दिया गया है।
कंटेन्मेंट जोन का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा
इंसीडेंट कमांडर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब नए निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की परिभाषा के तहत दोबारा निर्धारण करेंगे। डीएम ने कहा, बहुमंजिला आवासीय भवनों और सोसाइटी के मामले में कंटेनमेंट जोन से जुड़े नियम बदल गए हैं। अब यदि एक मल्टी स्टोरी सोसाइटी में स्थित किसी टावर में एक या एक से अधिक संक्रमण के मामले हैं तो वह टावर सील किया जाएगा, जहां सक्रिय केस पाए गए हैं। उसी टावर को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यदि किसी सोसाइटी के में एक से अधिक टावरों में केस पाए जाते हैं तो ऐसे सभी टावर कंटेनमेंट जोन माने जाएंगे। वहां पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, बैंकट हॉल आदि सभी सार्वजनिक सुविधाएं कंटेनमेंट जोन में शामिल की जाएंगी।
वाणिज्यिक, औद्योगिक और कार्यालयों के लिए नए नियम
डीएम ने बताया कि यदि किसी विशेष परिसर में मामले पाए जाते हैं, जहां रोगी सक्रिय रूप से काम कर रहा था तो सारे परिसर को 24 घंटे की अवधि के लिए सील कर दिया जाएगा। ऐसा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए और सैनिटाइजेशन करने के लिए होगा। परिसर के मालिकों को सैनिटेशन की लागत वहन करनी होगी और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि व्यवसायिक, औद्योगिक या कार्यालय परिसर बहुमंजिला है तो उसके लिए नियम अलग से निर्धारित किए गए हैं।
यदि कोविड-19 पॉजिटिव के मामले कार्यालय की एक ही मंजिल पर पाए जाते हैं तो उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। यदि मामले एक से अधिक मंजिलों में पाए जाते हैं तो पूरी इमारत को बंद कर दिया जाएगा। जब तक इंसिडेंट कमांडर, स्वास्थ विभाग की टीम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि संक्रमण समाप्त हो गया है, तब तक इमारत को सील रखा जाएगा। डीएम ने कहा कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित करने की अनुमति है। हालांकि, संचालकों को प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करना है।
भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सभी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी उद्योग इकाई को कोई अलग से पास जारी करने की आवश्यकता नहीं है।