सोमवार को लॉक आउट के परिणाम बेहतर नहीं रहे। लोग मनमानी करते नजर आए। प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधियों और सरकार की अपील पर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा, अब मंगलवार से पुलिस सख्ती करेगी। सोमवार की देर गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कुछ आदेश जारी किए हैं। जिसमें मुख्य रूप से 7 नियम हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग इन्हें ध्यान से पढ़ लें। अगर इनमें से किसी कायदे का उल्लंघन किया तो सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। वाहन लेकर सड़क पर निकले तो वाहन सीज कर दिए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा है कि लॉक डाउन का पालन करें। सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। उसके तहत जारी नियमों को नहीं तोड़ें।
बिना आकस्मिकता के किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
आकस्मिक कारण से बाहर निकलने वाले को कारण बताना होगा। यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण से जाना हो तो सम्बंधित कागजात दिखाने होंगें।
अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोग, जिन्हें अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने ऑफिस या कार्यस्थल पर ही बने रहेंगे, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएंगे और कार्य समाप्ति के बाद सीधे घर जाएंगे।
आवश्यक सेवाएं वाले ऐसे कर्मियों को पास निर्गत किये जायेंगे।
ऐसे कर्मी सभी जरूरी अभिलेख- जैसे - पास, विभागीय प्रपत्र, डयूटी पास आदि चेक करने पर दिखाएंगे।
यदि कोई भी व्यक्ति बाहर जाने का वैध कारण न बता सकेगा तो ऐसे वाहन सीज़ कर दिए जाएंगे।
जनपद में धारा 144 दंड प्रक्रिया का आदेश पूव से लागू है। जो उसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध 188 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।