Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
24 अप्रैल को गृह मंत्रालय (एमएचए) की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों पर रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को स्पष्टता का इंतजार है। नई गाइडलाइंस में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। जिसमें आवासीय परिसरों और बाजार की दुकानें शामिल हैं।
यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) के तहत संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। जिसमें नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर बहु-ब्रांड और एकल ब्रांड मॉल में दुकानों को शामिल नहीं किया गया है।
दुकानों को 50 प्रतिशत कार्य शक्ति और सोशल डिस्टेंशिंग के मानकों के साथ खोलना होगा। नए दिशा निर्देश रेड या कंटेन्मेंट ज़ोन के क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करेंगे। यह गृह मंत्रालय का आदेश है और जिला प्रशासन को इन निर्देशों का पालन करना है।
नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एनओएफएए) के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव सहाय ने कहा, “हॉटस्पॉट्स में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। यह केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू हो सकता है, जो ग्रीन ज़ोन में हैं। नोएडा का लगभग आधा हिस्सा नियंत्रण क्षेत्र में है। हमें अभी भी स्पष्टता का इंतजार है। नोएडा में अभी कुछ भी नहीं बदल सकता है।”
गाजियाबाद में एटीएस एडवांटेज हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार शाम 4 बजे तक सोसायटी में स्टोर खुले रखने की अनुमति है। हम गृह मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों पर अधिक स्पष्टीकरण की उम्मीद कर रहे हैं।" फैडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ऑफ गाजियाबाद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि वे अभी भी 'भ्रमित' हैं। क्योंकि राज्य से अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं आए हैं।
गुड़गांव में रहेजा अटलांटिस हाउसिंग सोसायटी के ब्रिगेडियर आनंद शर्मा ने बताया कि संशोधित दिशा-निर्देश केवल ग्रीन क्षेत्र में पड़ने वाली सोसायटी के लिए लागू हैं। आदेश गुड़गांव के लिए प्रासंगिक नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किसी भी स्थिति में खुली रहेगी।
क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने कहा, ये दिशानिर्देश रेड ज़ोन क्षेत्रों के लिए लागू नहीं हैं लेकिन यह एक अच्छा आदेश है क्योंकि अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि शुरू हो सकती हैं। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने खुदरा क्षेत्र को खोलने के लिए सरकार के प्रयासों का स्वागत किया है, लेकिन इसमें अभी भी स्पष्टता का अभाव है।
एसोसिएशन के कहना है, “हमें लगता है कि मौजूदा परिपत्र की व्याख्या करने की जरूरत है और आसान कार्यान्वयन के लिए अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। बाजार परिसरों जैसे शब्दों को आसानी से नहीं समझा जा सकता है। हम आरएआई में सरकार के साथ काम करने के इच्छुक हैं ताकि सामाजिक दूरियों के मानदंडों से समझौता किए बिना रिटेल खोलने की इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।"
ग्रेटर नोएडा सीनियर सिटीजन होम कॉम्प्लेक्स के पूर्व अध्यक्ष अरबी माथुर का कहना है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज ऑन और लॉकडाउन के नियमों को समझना होगा। इसके परिपेक्ष में एमएचए की गाइडलाइन का अध्ययन करेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लॉकडाउन लागू है। इसका मतलब आप अपने घर से नहीं निकल सकते हैं। सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए अपनी सोसाइटी अथवा अपने सेक्टर के भीतर दुकानों पर जा सकते हैं। ग्रीन जोन में प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में दुकानें अब भी खुल रही हैं।
आरबी मथुरा के कहते हैं कि अगर आपकी हाउसिंग सोसायटी अथवा सेक्टर रेड जोन में है तो आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। आपके यहां दुकानें भी नहीं खोली जा सकती हैं। आपको जो भी सामान चाहिए, वह जिला प्रशासन आपके घर पहुंचाएगा। यह अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा।
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