Tricity Today | Delhi violence
दिल्ली में हुई हिंसा में जान-माल का काफी नुकसान देखने को मिला था। वहीं दिल्ली हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत हुई, जिनमें से कई शवों की पहचान नहीं हुई है। अब इन शवों के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी गई है।
दिल्ली हिंसा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संबधित विभाग को कहा है कि अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार करने से 14 दिन पहले सूचना जारी करें। सूचना में उनका नाम लिखकर पब्लिश किया जाए।
इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार पर 11 मार्च तक रोक लगा दी थी। साथ ही पुलिस को आदेश दिया था कि सभी शवों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए। इसके अलावा सभी शवों के डीएनए सैंपल को सुरक्षित रखने को कहा था।
बता दें कि 24 फरवरी को भड़की दिल्ली हिंसा में अब तक कुल 690 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 2192 लोगों की धरपकड़ की गई है। इसमें से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है तो कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं आर्म्स एक्ट के कुल 48 मामले दर्ज किए गए हैं।
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