Tricity Today | Delhi Police
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस को 19 जनवरी से एक विशेष अधिकार दे दिया हैं। इस कानून के अंतर्गत दिल्ली पुलिस किसी भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को जेल में डाल सकती हैं। जो समाज और देश को नुकसान वाला हों।
इस कानून के अंतर्गत हिरासत में लिए गए शख्स को एक साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए शख्स को निचली अदालत में अपील करने का अधिकार भी नहीं रहता है। आरोपित केवल हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में हाई कोर्ट भी पुलिस से तुरंत सुबूत नहीं मांग सकता। पुलिस को छह माह के भीतर सुबूत दे सकती है। यह कानून दिल्ली में 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक लागू रहेगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत यदि सरकार को लगता है कि कोई शख्स समाज और देश के लिए खतरा साबित हो रहा है तो उसपर इस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी और राज्य सरकार भी अपने सीमित दायरे में कर सकते हैं। कानून के मुताबिक रासुका के तहत गिरफ्तार आरोपित पर आरोप तय किए बिना भी 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
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