Noida News : नोएडा में शनिवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किशोरी को अगवा कर रेप मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस घटना के आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
3 साल बाद मिला इंसाफ
इस पूरे मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम (प्रथम) विकास नागर ने की। विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2021 में पीड़िता पक्ष ने नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में आरोपी प्रशांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी प्रशांत उसकी 14 वर्षीय बेटी का अपहरण कर दिल्ली ले गया। दिल्ली में आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने घटना के चार दिन बाद ही किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
दलीलें सुनने के बाद दोषी करार
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी प्रशांत को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।