नोएडा प्राधिकरण को झटका : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बिल्डिंग प्लान रिेजेक्ट करने का आदेश किया खारिज

नोएडा | 3 घंटा पहले | Lokesh Chauhan

Tricity Today | नोएडा प्राधिकरण



Noida News : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें दो भूस्वामियों द्वारा दायर भवन मानचित्र आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायालय ने इसे "अवैध" करार देते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण को नए सिरे से निर्णय लेना होगा। 

13 साल पुराना है मामला 
यह मामला 2011 का है। जब याचिकाकर्ता कपिल मिश्रा और एक अन्य ग्रामीण ने सेक्टर 45 में स्थित एक भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण से अनुमति मांगी थी। यह भूमि उन्हें एक एक्सचेंज एग्रीमेंट के माध्यम से 2011 में दी गई थी, जब राज्य सरकार ने 2006 में विकास के लिए उनकी भूमि को अधिग्रहित किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने 2009 में इस अधिग्रहण को रद्द कर दिया था और 2011 में प्राधिकरण द्वारा उन्हें सदरपुर, सेक्टर 45 में समान आकार की भूमि दी गई थी। 

सेक्टर-45 में भवन बनाने की मांगी थी अनुमति
हालांकि, 2021 में जब याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकरण से सेक्टर 45 पर आवासीय भवन बनाने की अनुमति मांगी, तो प्राधिकरण ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। इसका कारण यह बताया गया कि 2010 के भवन विनियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके तहत ऐसे आवेदनों के लिए लीज डीड पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। इसके बाद, राज्य सरकार ने भी 2024 में दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। 

याचक और प्राधिकरण ने दिए थे अलग-अलग तर्क
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह तर्क दिया कि उनका एक्सचेंज एग्रीमेंट एक वैध दस्तावेज था और उन्हें भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उनका कहना था कि प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत आवेदन उनके संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत, जो संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भवन विनियमों की प्राधिकरण की व्याख्या अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और कानूनी सिद्धांतों के विपरीत थी। वहीं, प्राधिकरण ने यह तर्क दिया कि अस्वीकृति के तीन मुख्य कारण थे – लीज डीड की आवश्यकता, सेक्टर 45 की भूमि की अविकसित स्थिति, और लीज-आधारित राजस्व मॉडल पर प्रभाव। 
 
प्राधिकरण को चार सप्ताह में निर्णय लेने का दिया आदेश
हालांकि, न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने इन तर्कों को अपर्याप्त माना और 22 नवंबर को सुनाए गए निर्णय में कहा कि प्राधिकरण की अस्वीकृति "अवैध" है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विनिमय विलेख संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत वैध था। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि प्राधिकरण को याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर नया निर्णय 4 सप्ताह के भीतर पारित करना होगा। 

संपत्ति अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने के दिए निर्देश
यह निर्णय संपत्ति अधिकारों और भवन विनियमों की व्याख्या के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत करता है। न्यायालय ने प्रशासनिक निकायों को निर्देश दिया कि वे ऐसे मामलों में संपत्ति अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करें और नियमों की व्याख्या में उचितता बनाए रखें। इस फैसले से न केवल याचिकाकर्ताओं को न्याय मिला, बल्कि यह अन्य ऐसे मामलों में भी एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रशासनिक निकायों द्वारा किए गए निर्णयों की वैधता पर सवाल उठाए गए हों।

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