New Delhi/Noida : 'डीएलएफ बनाम नोएडा अथॉरिटी' मामले में डीएलएफ मॉल मैनेजमेंट को तगड़ा झटका लगा है। कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण मामले में नोएडा प्राधिकरण ने बेंगलुरू के रहने वाले रेड्डी विरेन्ना को 235 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। इस पैसे को डीएलएफ मॉल (DLF Mall Noida) से वसूलने के लिए नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने प्रबंधन को नोटिस भेजा। इस नोटिस के खिलाफ मॉल प्रबंधन ने उच्चतम न्यायालय में दो अधिकारियों के खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट किया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मॉल प्रबंधन की ओर से दायर कंटेप्ट को खारिज कर दिया है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला नॉएड के सेक्टर-18 स्थित मशहूर डीएलएफ मॉल प्रबंधन की जमीन से जुड़ा है। जहां पर यह मॉल बना है, उस जमीन को करीब 25 साल पहले बेंगलुरू के रेड्डी विरेन्ना ने एक स्थानीय किसान से खरीदा था। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण ने गलत तरीक से जमीन अधिग्रहण करके मॉल प्रबंधन को जमीन दे दी थी। इसको लेकर रेड्डी ने करीब 20 साल तक अलग-अलग न्यायालयों में केस लड़ा। अब कुछ महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने रेड्डी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नोएडा प्राधिकरण को 361 करोड़ रुपये उन्हें देने का आदेश दिया था। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने रेड्डी से बात की। जिस पर वह प्राधिकरण से 295 करोड़ रुपये लेने पर सहमत हो गए। इससे प्राधिकरण को 261 करोड़ रुपये का फायदा हुआ।
ओएसडी और एसडीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया मॉल
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने रेड्डी को पैसा दे दिया। इस पैसे की भरपाई के लिए नोएडा प्राधिकरण ने डीएलएफ मॉल प्रबंधन को नोटिस भेजने का निर्णय लिया। करीब एक महीने पहले मॉल प्रबंधन को 235 करोड़ रुपये देने को कहा गया। इस नोटिस को लेकर मॉल प्रबंधन की ओर से उच्चतम न्यायालय में अथॉरिटी के विशेष कार्याधिकारी और डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट दायर किया गया। कंपनी ने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय ने रेड्डी को पैसे देने का आदेश नोएडा प्राधिकरण को दिया है। प्राधिकरण अब इस पैसे को मॉल प्रबंधन से मांग रहा है।
प्राधिकरण के इस तर्क से खारिज हुआ मुकदमा
इस पर नोएडा प्राधिकरण की ओर से तर्क दिया गया कि मॉल प्रबंधन और नोएडा प्राधिकरण के बीच हुई लीज डीड की शर्तों में साफ लिखा है कि अगर इस जमीन से संबंधित किसी को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता है तो वह पैसा प्रबंधन को देना होगा। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने मॉल प्रबंधन के कंटेप्ट को खारिज कर दिया है। इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी कुमार संजय ने बताया कि न्यायालय ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट खारिज कर दिया है।
रेड्डी ने प्राधिकरण से लड़ी लंबी लड़ाई
गौरतलब है कि नोएडा के सेक्टर-44 स्थित छलेरा बांगर गांव की जमीन का हिस्सा सेक्टर-18 में आता था। यहां पर बेंगलुरू के रहने वाले रेड्डी विरेन्ना ने 24 अप्रैल 1997 को खसरा नंबर-422 और 427 में करीब 14,358 वर्ग मीटर जमीन स्थानीय किसान से एक करोड़ रुपये में किसान से खरीदी थी। यहां पहले ही प्राधिकरण ने काफी जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। प्राधिकरण ने सिर्फ 7,400 वर्गमीटर जमीन रेड्डी के नाम वापस की। पूरी जमीन नहीं मिलने पर रेड्डी ने न्यायालय में लड़ाई लड़ी। क्योंकि, जमीन पर मॉल खड़ा हुआ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया कि जितना पैसा भूमि आवंटन के सापेक्ष मॉल से लिया गया है, वह पैसा रेड्डी को दिया जाए।