Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 90 स्कूल डीएम के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, पैरेंट्स भी जाएंगे

नोएडा | 2 साल पहले | Jyoti Karki

Google Image | सुप्रीम कोर्ट



Noida/Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा-ग्रेटर नोएडा के नामी स्कूलों पर लगे लाखों रुपए के जुर्माने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जिले के डीएम ने नोएडा के नामी नामचित 90 स्कूलों पर करोना काल के दौरान अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 1-1लाख का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद यह स्कूल के प्रबंधक सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इसके बाद इसकी सुनवाई 8 मई को होगी। 

हाईकोर्ट ने दिया था 15% फीस वापस लौटने का आदेश
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफी समय पहले आदेश जारी करते हुए कहा था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जिन प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना काल के दौरान अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली थी। वो स्कूल वाले अभिभावकों की 15% फीस वापस लौटाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों की मनमानी जारी रही। डीएम ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 90 स्कूलों पर जुर्माना लगाया था। 

काफी नोटिस जारी किए, फिर भी कोई जवाब नहीं
हाईकोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी स्कूल वाले अभिभावकों का पैसा वापस नहीं लौटा रहे थे। काफी बार इस मामले को लेकर गौतमबुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने नोटिस जारी भी किया, लेकिन फिर भी अनदेखा की जा रही थी। ऐसे में अब गौतमबुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा (आईएएस) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन्होंने अभिभावकों का 15% पैसा वापस नहीं लौटाया। उन 90 स्कूलों के खिलाफ एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।


30 दिनों के भीतर जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख
अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि 2020 -21 करोना महामारी के दौरान वसूली गई फीस से 15% परिजनों को वापस लौट आए जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 दिनों के भीतर छात्रों को फीस वापस नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख कर कर दिया जाएगा।

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