Noida News : अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपने घरों व प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो जाएगा। पिछले दिनों नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवंटन के रेट को बढ़ाया है। ऐसे में अब लोगों को जमीन खरीदने के लिए काफी रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि की करीब साढ़े 3 सालों से सर्किल रेट में कोई रुपए नहीं बढ़े थे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सर्किल रेट बढ़ेंगे।
क्या होता है सर्किल रेट
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटन रेट में बढ़ोत्तरी करने के साथ ही निबंधन विभाग ने सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी की तैयारी शुरू कर दी थी। इसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राधिकरण जिस रेट पर जमीन बेचता है, वह आवंटन रेट करते हैं। जबकि जिस रेट पर संपत्ति की रजिस्ट्री होती है, उसे सर्किल रेट कहा जाता है।
आवंटन रेट में 6 से 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
निबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले एक-दो दिन में नए रेट लागू कर दिए जाएंगे। अब संपत्ति की रजिस्ट्री नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवंटन दर पर होगी। अगर किसी संपत्ति का लेन-देन आवंटन रेट से अधिक पर होता है तो उस पर ही रजिस्ट्री होगी। अब यही सर्किल रेट कहलाए जाएंगे। बताया जाता है कि काफी लोग बैंक से अधिक धनराशि का लोन लेने के लिए संपत्ति की अधिक कीमत पर स्टांप देते हैं। अधिकारियों ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी संपत्तियों के आवंटन रेट में 6 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की है, ऐसे में वही रेट लागू रजिस्ट्री कराते समय मान्य होंगे।
साढ़े तीन साल से नहीं बढ़े सर्किल रेट
अभी तक निबंधन विभाग में 8 अगस्त 2019 से लागू हुए सर्किल रेट लागू थे। अभी तक इन सर्किल रेट या कुछ मामलों में प्राधिकरण की आवंटन दरों के हिसाब से संपत्ति की रजिस्ट्री हो रही थी लेकिन अब पूरी तरह आवंटन रेट पर ही खरीदारों को स्टांप देना होगा।
अगस्त में नए सिरे से तय होंगे सर्किल रेट
अधिकारियों का कहना है कि जुलाई-अगस्त 2023 में नए सिरे से सर्किल रेट लागू किए जाएंगे। उस समय सभी सबरजिस्ट्रार व एसडीएम मार्केट रेट का सर्वे करेंगे और लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी।
गांवों की संपत्ति की रजिस्ट्री पुराने रेट पर
नोएडा के सेक्टरों की संपत्ति लीज होल्ड है जबकि गांवों की फ्री होल्ड। प्राधिकरण गांवों की जमीन के आवंटन रेट तय नहीं करता है। जबकि गांवों में स्थित आबादी की जमीन की रजिस्ट्री होती है। अधिकारियों कहना है कि अभी फ्री होल्ड जमीन के रेट तय नही किए गए हैं, ऐसे में पुराने वाले रेट पर ही रजिस्ट्री होगी।
अफसरों ने सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी के विरोध का निकाला रास्ता
नए सर्किल रेट लागू करने से पहले जिला प्रशासन को पूरी प्रक्रिया करनी होती है। प्रस्तावित रेट की सूचना सार्वजनिक कर लोगों से 15 दिन तक आपत्ति मांगी जाती है। इसके बाद जिलाधिकारी आपत्ति करने वालों के साथ बैठक करते हैं। इस दौरान लोगों का काफी विरोध होता है। ऐसे में नए सर्किल रेट लागू करने में अफसरों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पिछले साल भी जिला प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था।
एक लाख संपत्ति की रजिस्ट्री होती है हर साल
नोएडा के सेक्टर-33 में तीन सबरजिस्ट्रार कार्यालय हैं। इसके अलावा सदर, जेवर और दादरी क्षेत्र में भी सबरजिस्ट्रार बैठते हैं। ऐसे में जिले में छह सबरजिस्ट्रार कार्यालय है। इन सभी कार्यालय में हर साल करीब 1 लाख संपत्ति की रजिस्ट्री होती है। इनमें ग्रुप हाउसिंग के तहत बिल्डरों, प्राधिकरण के फ्लैट, भूखंड, गांवों में स्थित आबादी की जमीन शामिल है।
किस रेट पर होगी जमीन की रजिस्ट्री श्रेणी रेट
ए-प्लस 1,75,000 प्रति वर्ग मीटर
ए 1,18,240 प्रति वर्ग मीटर
बी 82,420 प्रति वर्ग मीटर
सी 60,020 प्रति वर्ग मीटर
डी 50,170 प्रति वर्ग मीटर
ई 45,380 प्रति वर्ग मीटर