नोएडा की हाउसिंग सोसायटीज वाले ध्यान से पढ़ें यह खबर : अगर यह दो सुविधाएं नहीं तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना

नोएडा | 2 साल पहले | Nitin Parashar

Tricity Today | Symbolic Photo



Noida News : नोएडा शहर की सैकड़ों हाऊसिंग सोसायटीज से जुड़ी बड़ी खबर है। प्राधिकरण ने बुधवार की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया है। इससे इन सोसायटीज में रहने वाले लाखों परिवार प्रभावित होंगे। सोसायटी में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) नहीं है या खराब पड़ा है तो भारी भरकम जुर्माना लगेगा। शहर के ठोस कूड़ा निस्तारण को लेकर भी अथॉरिटी के बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है।

एसटीपी नहीं लगाने वाली सोसायटी पर जुर्माना
नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने बताया, "शहर की जिन ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है, उन पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी गई है। एसटीपी नहीं लगे होने या क्रियाशील नहीं होने पर, दोनों ही मामलों में अलग-अलग जुर्माना राशि तय की गई है। यह जुर्माना 5 से 45 हजार रुपये तक होगा। यह नियम 20 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनी सोसायटियों पर लागू होगा। अभी तक प्राधिकरण को जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है।

कूड़ा निस्तारण के लिए 30 एकड़ जमीन अस्तौली में मिली
सीईओ ने बताया कि शहर 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2023' में 'गार्बेज फ्री सिटी' में 7 स्टार हासिल करना चाहता है। इसी तमगे के लिए प्राधिकरण प्रतिभाग कर रहा है। ऐसे में नोएडा से निकलने वाले कूड़े की प्रोसेसिंग और साइंटफिक डिस्पोजल करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 30 एकड़ जमीन मांगी जाएगी। ग्रेटर नोएडा के अस्तौली गांव में यह जमीन लेने का निर्णय लिया है। इस जमीन पर मैसर्स एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड 700 टीडीपी क्षमता वाला मिक्स वेस्ट प्लांट लगाएगा। जिससे ग्रीन कोल बनाया जाएगा। इसके अलावा मैसर्स इण्डो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड 200 टीडीपी क्षमता के वेट वेस्ट डिस्पोजल प्लांट लगाएगा। यह कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट होगा।

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