गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय : लूटपाट से अवैध धन अर्जित करने वाले गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन, चार साल 11 महीने की कैद और जुर्माना भी लगा

नोएडा | 1 साल पहले | Mayank Tawer

Google Image | गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय



Noida News : अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार एक्शन हो रहा है। जो भी अपराधी संगीन वारदातों को अंजाम देता है, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने नोएडा शहर में लूटपाट करने वाले एक आरोपी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल 11 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 15 दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राजेश कुमार मिश्रा ने सुनाया है। इस मामले में शासन की तरफ से पैरवी शासकीय अधिवक्ता गैंगस्टर बबलू चंदीला ने की है।

नोएडा और एनसीआर में काफी वारदातों को अंजाम दिया
बबलू चंदीला ने कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि आरोपी भोला उर्फ शिवम शातिर किस्म का अपराधी है, जिसने नोएडा में काफी लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया है। भोला अपने साथियों के साथ मिलकर नोएडा शहर में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता था। 

गैंग का सरगना सतेंदर है
इस गैंग का सरगना सतेंदर है। जिसने लूटपाट कर काफी अवैध धन अर्जित किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से नोएडा में रहने लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। विशेष न्यायाधीश ने शासकीय अधिवक्ता की बात को ध्यान पूर्वक सुनाओ और आरोपी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल 11 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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