Noida News : कुत्ता पालने वालों के लिए प्राधिकरण ने बनाए नियम, अब एक गलती पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

नोएडा | 2 साल पहले | Nitin Parashar

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो



Noida : अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की घटना लगातार सामने आ रही है। कुत्तों की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए नोएडा-ग्रेनो की सोसाइटी और सेक्टर की आरडब्ल्यूए ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सोसाइटी में पालतू और बाहर के कुत्तों के लिए नियम बनाए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण मामले में एक समिती का गठन करने जा रही है। समिति एओए और आरडब्ल्यू के साथ मिलकर एक फोरम बनाएगी।

1,700 पेट रजिस्ट्रेशन
नोएडा प्राधिकरण की ओर जारी आकड़ों के तहत पेट रजिस्ट्रेशन एप के जरिए अब तक कुल 1,700 पेट रजिस्ट्रेशन हुए है। प्राधिकरण ने भी कई नियम बनाए है। इसके तहत नोएडा में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एनएपीआर (नोएडा प्राधिकरण पेट रजिस्ट्रेशन) एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान उसकी नस्ल और अपना एक पहचान पत्र देना होगा।

पैट मालिकों को भरना पड़ेगा भुगतान
इस प्रोसेस से गुजरने के बाद प्राधिकरण के तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर पैट मालिक अपने जानवर को खुले स्थान, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर शौच कराता है। शिकायत होने पर प्राधिकरण जानवर के मालिक पर एक्शन लेगा। पहली शिकायत सही पाए जाने पर 100 रुपए, दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपए का जुर्माना लगाकर नोटिस भेजा जाएगा। अधिक शिकायतें आने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। शिकायत का निस्तारण एक सप्ताह में कर दिया जाएगा।

प्रतीक लॉरेल सोसायटी ने बनाए सख्त नियम
इसके अलावा नोएडा की सेक्टर-120 प्रतीक लॉरेल सोसायटी ने डॉग को बाहर ले जाने के लिए सर्विस लिफ्ट के इस्तेमाल का नियम लागू किया है। घर से बाहर ले जाते वक्त गले में रस्सी और मुंह पर जाली लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सोसायटी ने डॉग ऑनर्स के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। पहली बार नियम तोड़ने पर 5 हजार रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

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