Noida News : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने कहा था कि सरकारी मंजूरियों में देरी ,भूमि अधिग्रहण में लंबी मुकदमेबाजी और नीतिगत बदलावों के कारण उसे नकदी की कमी हुई है, इसलिए वह कर्ज नहीं चुका पा रही है। इससे पहले एनसीएलटी ने सोमवार को जेएएल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था।
इस दलील को खारिज कर दिया
एनसीएलटी की बड़ी पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अगर किसी कंपनी पर कर्ज है, उसने कर्ज चुकाने में चूक की है और लेनदार ने इसीडीसी के तहत आवेदन किया है तो दिवाला कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। कोर्ट ने जेएएल की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया। जिनमें कंपनी की आय, बकाया राशि और वसूली योग्य संपत्तियों के आधार पर दिवाला न शुरू करने की अपील की गई थी।
शेयर 13.32 रुपये पर बंद हुआ
जेएएल के वकील का तर्क था कि आईबीसी के तहत कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लोन की अदायगी में चूक हुई है। हालांकि, कोर्ट ने यह तर्क भी खारिज कर दिया। जेएएल के वकील ने दलील दी थी कि विभिन्न कारणों से कंपनी को नकदी की कमी हुई, इसलिए वह कर्ज नहीं चुका पाई। इस फैसले के बाद मंगलवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयरों में 9.94% की बढ़त दर्ज की गई और शेयर 13.32 रुपये पर बंद हुआ।