NOIDA BREAKING: गौतमबुद्ध नगर में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू, सुहास एलवाई ने आदेश जारी किया

नोएडा | 3 साल पहले |

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू



NOIDA: गौतमबुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक करते हुए जिले में 17 अप्रैल 2021 तक नाईट कर्फ्यू लगा दिया है। जिलाधिकारी ने थोड़ी देर पहले जिले की अधिकारियों के साथ बैठक की है। जिसमें यह फैसला लिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई (DM Suhas LY IAS) गुरुवार की सुबह से ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे। इन बैठकों में कोरोना महामारी से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा की जा रही थी। जिले में बढ़ता कोरोना संक्रमण जिले के लिए सिर दर्द बन रहा था। जिसके बाद सुहास एलवाई ने यह फैसला लिया है।
 
पांच महीने बाद सर्वाधिक केस मिले
नोएडा में बुधवार की देर शाम तक 125 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। इन मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कंटेनमेंट जोन में सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 49 लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। अब तक 25,952 लोग इस महामारी से पार पा चुके हैं। जिले में संक्रमण की चपेट में आने के कारण 93 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में 652 मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

यूपी के आंकड़े डराने वाले
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,023 नए मरीज सामने आए हैं। इसी दौरान 1,484 लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 40 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो गई है। अभी राज्य के अस्पतालों में 31,987 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। राज्य मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को सबसे ज्यादा 6 मौत लखनऊ में हुई हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,333 लोग बीमारी की चपेट में आए हैं।

डीएम सुहास एलवाई ने कहा, "जिले और उसके आसपास कोविड-19 मामलों की संख्या में हाल की वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने जिले में रात्रि निषेध और विनियमन आदेश लागू करने का निर्णय लिया है। पूरे गौतमबुद्ध नगर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह व्यवस्था 17 अप्रैल तक रहेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।" डीएम ने बताया कि सभी सरकारी, निजी शिक्षण संस्थान (चिकित्सा, पैरा मेडिकल और नर्सिंग को छोड़कर) 17 अप्रैल 2021 तक बन्द रहेंगे। स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में छात्रों को बुलाया नहीं जाएगा। ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी।हालांकि, प्रैक्टिकल सहित सभी परीक्षाएं प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित की जाएंगी और बंदी से छूट दी जाएगी। 

डीएम ने कहा, "सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का गहन प्रवर्तन होगा। पुलिस-घटना कमांडर और संबंधित विभाग काम करेंगे।

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