BIG BREAKING: गौतमबुद्ध नगर के उद्यमियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, उद्योगों पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा

नोएडा | 3 साल पहले | Anika Gupta

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर के उद्यमियों को सरकार ने दी बड़ी राहत



उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्ध नगर समेत राज्य के तमाम उद्योगों को बड़ी राहत दी है। राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य में लागू किया गया नाइट कर्फ्यू सभी प्रकार के उद्योगों पर बेअसर रहेगा। अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया गया है कि कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों पर नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। इन उद्योगों में काम करने वाले लोग अपने परिचय पत्र दिखाकर सामान्य रूप से आवागमन कर सकेंगे।

अवनीश कुमार अवस्थी ने आदेश जारी करके पुलिस और प्रशासन को कहा है कि किसी भी कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, एमएसएमई या बड़े उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, तकनीशियन, इंजीनियर हो या सहायक कर्मियों को रोका नहीं जाएगा। यह सारे कामकाजी नाइट कर्फ्यू के दौरान निर्बाध रूप से आवागमन कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर लोगों की जांच करने के लिए उनके पहचान पत्र मांगे जा सकते हैं। उद्योगों में काम करने वाले लोगों को अपने पहचान पत्र दिखाने होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू में उद्योगों से जुड़े लोगों को आवागमन करने के लिए किसी अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी।

आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू नाइट कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है। जनपद में नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में यह फैसला लिया था। माना जा रहा है कि जनपद में कोरोना के मरीजों की खतरनाक स्थिति को देखते हुए बेहद अहम निर्णय लिया गया है। हालांकि कर्फ्यू के समय में बदलाव नहीं किया है। यह रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक रहेगा।

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