नोएडा डीएम का बड़ा आदेश: कंटेनमेंट जोन से जुड़े नियम बदले, इन इलाकों में रहने वालों के लिए खास खबर

नोएडा | 4 साल पहले | Anika Gupta

Tricity Today | DM Suhas LY



 
Noida News : एकबार फिर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन (Containment Zones in Noida) के दायरे और परिभाषा में राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इस पर गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (DM Gautam Buddh Nagar) सुहास एलवाई (Suhas LY IAS) ने आदेश जारी किया है। डीएम ने बताया कि राज्य सरकार के 3 अप्रैल की जारी शासनादेश में कंटेनमेंट जोन और सर्विलांस को निर्धारित किया गया। जिले में इस आदेश के तहत व्यवस्था लागू की जाएगी।

डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि कंटेनमेंट जोन को मेडिकल सर्विलांस एक्टिविटी के लिए पुनः परिभाषित किया गया है। अब मेडिकल टीम इन क्षेत्रों में कोरोना के सम्पर्क तलाश करेंगी। लक्षण वाले लोगों की जांच और आइसोलेशन के लिए पहचान की जाएगी। जिससे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। इस बार कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत वाली बात है। डीएम ने बताया कि इस बार कंटेनमेंट जोन में सीलिंग नहीं की जाएगी। लोगों के आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।

इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को आत्मनियंत्रण के लिए प्रेरित करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी रोकथाम वाले उपायों के पालन किया जाएगा। बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे। एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को  कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉकक सील होगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा।

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