हैप्पी न्यू ईयर : नोएडा में आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति, हाउसिंग सोसायटी में भी इजाजत जरूरी

नोएडा | 4 साल पहले | Mayank Tawer

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो



नव वर्ष पर कोई प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सोमवार को इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। बिना अनुमति के आयोजन किया गया तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर उसको बंद करवा देगी। इसके बाद आयोजनकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। शहर की हाउसिंग सोसायटियों में भी इजाजत के बिना कोई आयोजन नहीं किया जाएगा।

गौतमबुद्ध नगर के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) दिवाकर सिंह ने बताया कि सोमवार को जनपद के सभी होटल ,पब, रेस्टोरेन्ट, क्लब संचालकों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी है।

उन्होंने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी के साथ साथ वायु प्रदूषण एवं वातानुकूलित सुविधा व्यवस्था का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से लेने के बाद जिला प्रशासन को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा आयोजन कर्ताओं को कोविड-19 की सभी गाईडलाइन का भी पालन करना होगा। यदि किसी स्थान पर बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा तो कार्यक्रम बंद कराने के साथ-साथ उचित कार्रवाई भी की जाएगी।

अन्य खबरें