Noida News : गौतमबुद्ध नगर पुलिस की रिपोर्ट पर दो गुंडों को अदालत ने जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। अब पुलिस दोनों को जिले की सीमा से बाहर छोड़कर आएगी। अगर दोनों अगले छह महीनों के दौरान जिले की सीमा में नजर आए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया की दोनों के परिवारों को भी यह जानकारी दे दी गई है।
अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश सुनाया
पुलिस ने कहा, "कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को पुलिस कार्यालय सूरजपुर में स्थित विशेष न्यायालय (गुण्डा नियंत्रण अधिनियम) ने दो अवैध शराब तस्करों और अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश सुनाया है। पुलिस ने बताया कि शासन की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी छविरंजन द्विवेदी ने दोनों अपराधियों के खिलाफ प्रभावी रूप से पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के आधार पर अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) की अदालत ने आदेश जारी किया है।
इन अपराधियों को जिला बदर किया
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि कल्याण पुत्र सुरेशचन्द को जिला बदर किया गया है। कल्याण नोएडा में थाना सेक्टर-39 के सलारपुर गांव का निवासी है। दूसरा रिंकू पुत्र विजय है। वह थाना फेस-2 के इलाहाबास गांव का निवासी है। इन दोनों को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमाओं से जिला बदर किया गया है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने कहा, "कमिश्नरेट में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप एक्शन हो रहा है। अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।"