Noida : नोएडा में गिरोह बनाकर लूट करने वाले 4 आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। तीन आरोपियों को 3-3 वर्ष और एक दोषी को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। चारों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त सजा होगी।
गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
सहायक शासकीय अधिवक्ता बबलू चंदेला ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-39 थाने में 2018 में विक्रम, अक्षय और विशाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह आरोपी गिरोह बनाकर चोरी करते थे। वहीं, सेक्टर-20 थाने में लियाकत के खिलाफ गैंगस्ट एक्ट के अंतर्गत एफआईआर हुई थी। वह चोरी और लूट की वारदात को गिरोह बनाकर करता था। दोनों मामलों में अदालत ने चारों को सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा करने पर दोषियों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।