गौतमबुद्ध नगर : 31 दिसंबर तक जिले में बढ़ाई गई धारा-144, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

नोएडा | 2 साल पहले | Rupal Rathi

Google Image | Symbolic Photo



Noida News : जिले में विभिन्न त्यौहारों कार्यक्रमों और कोविड-19 की रोकथाम के चलते शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 को बढ़ा दिया गया है। यह फैसला फिलहाल के हालातों को देखते हुए लिया गया है। देश में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

अप्पर पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था गौतमबुद्ध नगर श्रद्धा पांडे ने बुधवार को आदेश प्राप्त करते हुए बताया कि शहर में कोविड-19 रोकथाम के साथ-साथ दिसंबर माह में विभिन्न कार्यक्रम क्रिसमस-डे और नववर्ष की पूरी संध्या को भी मनाया जाएगा। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कैसे दिसंबर तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी। 

इन चीजों पर लगाई गई पाबंदी 
उन्होंने बताया कि धारा 144 के दौरान बिना अनुमति एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने और धरना प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि शहर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, खेल, राजनीतिक कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम आदि करने पर रोक लगाई गई है। शहर के सभी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे होटल मल्टीप्लेक्स सिनेमा मॉल धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा मेट्रो परिवहन बसों और कैमों में 50% से अधिक सवारी ले जाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक स्थल पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा परीक्षा केंद्रों से 200 गज के दायरे में कोई भी फोटो स्टेट की मशीन संचालित नहीं होगी।

अन्य खबरें