गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 10 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि राज्य सरकार से मिली छूट के मुताबिक नोएडा पुलिस ने भी कर्फ्यू में कुछ रियायत दी है। नोएडा पुलिस की अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडेय ने आज कर्फ्यू की नए गाइडलाइंस जारी की। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि चिकित्सकीय और आवश्यक सेवाओं की सुविधा जारी रहेगी। राज्य सरकार के नए नियमों के मुताबिक सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक दुकान-बाजार खुल सकेंगे। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कहा गया है कि अगले आदेश या 10 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी।
नए नियमों के मुताबिक –
कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और इटिंग प्वॉइंट्स सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। हालांकि इनमें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी लोगों को जाने की अनुमित है। ये सोमवार से शुक्रवार तक (5 दिन) खुलेंगे। शनिवार और रविवार वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा।
जनपद के सभी मॉल हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। मॉल भी रात में अधिकतम 9 बजे तक खुल सकेंगे। यहां भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा।
मिठाई, स्ट्रीट फूड-फास्ट फूड की दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग और 50 फीसदी क्षमता के नियम का पालन कराया जाएगा। लोगों को बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति है।
पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर), पार्क और उद्यान पहले से तय समय तक खुल सकेंगे।
जनपद में किसी भी तरह की सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना किसी पूर्व अनुमति के नहीं की जाएंगी।
सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे।
शादी-बारात तथा अन्य अवसरों पर कोई भी व्यक्ति शस्त्रों का शौकिया प्रयोग या हर्ष फायरिंग नहीं करेगा।
बिना पूर्व अनुमति के कोई सभा आयोजित नहीं की जाएगी।
शादी समारोह में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की मंजूरी है।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।
स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय जरूरत के मुताबिक खोले जा सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों और जोन में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं रहेंगे।
दुपहिया वाहनों को निर्धारित क्षमता के मुताबिक चलाने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
तीन पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री बैठ सकेंगे। बैटरी चालित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति सफर कर सकेंगे। जबकि चार पहिया वाहनों में सिर्फ चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस और कैब) 50% क्षमता से संचालित होंगी।
कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन नहीं करेगा। ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होगा।
बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति किसी तरह का जुलूस नहीं निकालेगा। इस दौरान न चक्का जाम होगा, न किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए उकसाया जाएगा।
बाहर निकलने वाला कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टीक या किसी प्रकार का घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। पुलिस-प्रशासन से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों को इसमें छूट मिलेगी। अंधे दिव्यांगजनों के लिए लाठी-डंडे की छूट है।
जनपद के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी हथियार लेकर प्रवेश नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर की सुरक्षा है, तो वे अपने सुरक्षाकर्मियों को कार्यालय के अंदर नहीं ले जाएंगे।
जनता को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले किसी भी प्रकार के ऑडियो-वीडियो कैसेट, सीडी को न बेचने की मंजूरी है। न ही बजाने और प्रदर्शित करने की।
इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित है।
अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लघंन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।