BIG BREAKING : गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू, 2 जनवरी तक इन कामों पर लगी रोक

नोएडा | 1 साल पहले | Md Raja

Tricity Today | Noida



Noida News : गौतमबुद्ध नगर जनपद में एक बार फिर धारा 144 लागू हो गई है। जिले में बीते 5 दिसंबर की रात 12:00 बजे से लेकर आगामी 2 जनवरी 2023 की आधी रात तक धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का आदेश है कि ऐसे में कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकता। कहीं पर भी 5 या 5 से ज्यादा लोगों का समूह नहीं बना सकता। सरकारी संस्थाओं के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटो और शूटिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा धार्मिक स्थानों पर धार्मिक पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे।

ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया आदेश
ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर अनिल कुमार यादव ने बताया कि जिले में 2 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को बाबासाहेब आंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। उसके बाद 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है। आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती है और 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी 2023 की सुबह तक लोग नववर्ष का जश्न मनाते हैं।

नियमों का उल्लंघन किया तो...
अनिल कुमार यादव का कहना है कि इन अवसरों पर असामाजिक तत्व द्वारा शांति व्यवस्था को भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाएंगी। इसलिए जिले में धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले के विभिन्न स्कूलों में परीक्षाएं भी चल रही है। अगर कोई व्यक्ति तय समय सीमा से ज्यादा तेज आवाज में डीजे या साउंड स्पीकर चलाता है तो उसके खिलाफ भी धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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