Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर धारा 144 की समय सीमा बढ़ गई है। अब गौतमबुद्ध नगर जिले में 28 फरवरी 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी। इसका आदेश पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी किया गया है। अधिकारियों ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर जिले में किसी भी व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 28 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इसी बीच 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस का जिले में सख्त पहरा होगा।
वैलेंटाइन डे और महाशिवरात्रि को होगा सख्त पहरा
यह आदेश गौतमबुद्ध नगर में अपर पुलिस उपायुक्त लॉ एंड ऑर्डर अनिल कुमार यादव ने जारी किया है। अनिल कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में 5 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इसी बीच 5 फरवरी को रविदास जयंती और मोहम्मद हजरत का जन्मदिन है। उसके बाद 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इन दिनों जिले में पुलिस का सख्त पहरा होगा। चप्पे-चप्पे पर नोएडा पुलिस के जवान तैनात होंगे।
इन मुख्य 6 नियमों का 28 फरवरी तक करना होगा पालन
जिले में जब तक धारा 144 लागू रहेगी, तब तक 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति एक साथ समूह बनाकर खड़े नहीं हो सकते।
इसके अलावा कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकते। जिले में किसी भी सरकारी कार्यालय या फिर सरकारी आवास के आसपास के क्षेत्रों में फोटोग्राफी या ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं।
किसी भी धार्मिक स्थल या फिर क्लब में तय आवाज से ज्यादा तेज साउंड और डीजे नहीं बजा सकते। अगर ऐसा हुआ तो नोएडा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचकर एक्शन लेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर पूजा-पाठ या फिर नमाज अदा नहीं कर सकते। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक या चाकू लेकर नहीं घूम सकते। सार्वजनिक स्थानों या फिर कहीं पर भी हर्ष फायरिंग नहीं कर सकते। ऐसे में समाज के भीतर भय का माहौल पैदा होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या फिर नशे का सेवन करना भी नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करने पर पुलिस एक्शन लेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में कार्रवाई की जाएगी।