BIG BREAKING : गौतमबुद्ध नगर में 30 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144, इन चीजों का रहेगा प्रतिबंध

नोएडा | 3 साल पहले | Ghanshyam Mishra

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर में 30 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144



नोएडा : कोरोना के कारण फैली महामारी से लोगों को बचाने के आम आदमी को सामाजिक स्थानों पर अनावश्यक इकठ्ठा होने से रोकने के लिए और आने वाले त्योहारों का ध्यान रखते हुए पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर आलोक सिंह ने जनपद में धारा 144 को 30 अगस्त तक लागू करने के आदेश दिए हैं।

एडीसीपी कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडे ने बताया जुलाई और अगस्त में  सावन का महीना और शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर में धारा 144  लागू रहेगी। 

इन चीजों का रहेगा प्रतिबंध :
  1. कंटेन्मेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
  2. किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल/मनोरंजन/ एकेडमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के मान्य नहीं होंगी।
  3. शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी। 
  4. मेट्रो, बस और कैब में 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठा सकेंगे। तीन पहिया ऑटो में चालक के साथ दो और बैटरी चलित रिक्शा में चालक सहित तीन लोग और 4 पहिया वाहन में 4 व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। 
  5. कोई भी व्यक्ति गुमराह और तनाव पैदा करने वाला ऐसा किसी  भी प्रकार का ऑडियो, वीडियो कैसेट, सीडी ना ही बेच सकेगा और ना ही बजाएगा।
  6. स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  7. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों, धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे।
  8. मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक बीच की खाली कुर्सियों पर ना बैठने के लिए क्रॉस अथवा "Do Not Sit"  मार्किंग कर एक बार में एक स्थान पर 50% की क्षमता ही मान्य होगी।
  9. मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकान में खड़े होकर या बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी।
  10. स्कूल/कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जा सकेंगे।
  11. शादी/ बारात में किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र/ हथियारों का शौकिया प्रयोग/ हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।
  12. कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।
  13. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा और  ना ही चक्का जाम कर सकेगा।
एडीसीपी में बताया कि कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

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