नोएडा के चर्चित निठारी कांड में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को एक बार फिर फांसी की सजा सुनाई गई है। शनिवार को गाजियाबाद में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने बारहवें मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा दी गई है। एक लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में एक युवती की हत्या करने, अपहरण करने और उसका मांस खाने का आरोप सुरेंद्र कोली पर लगाया गया था। जिसमें अदालत ने सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया था। शनिवार को सजा पर फैसला सुनाया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा के निठारी गांव के पास रहने वाली युवती का अपहरण करने, युवती से दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में सुरेंद्र कोली को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत में कोली को फैसला सुनाया है। इस दौरान सुरेंद्र कोली खुद अदालत में मौजूद रहा। आपको बता दें कि कोली अपने मामले की खुद पैरवी कर रहा था। इस मामले में फांसी के साथ एक लाख का जुर्माना सुनाया गया है। कोली को अब से पहले सभी 11 मुकदमों में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा सुनने के बाद कोली ने कहा, "मेरे नसीब में तो फांसी ही है। अदालत ने दोषी करार दिया है तो मैं दोषी ही हूं। अब आगे की अदालत में अपील करूंगा।"
आपको बता दें कि वर्ष 2005 और 2006 में नोएडा के निठारी में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर में सीरियल हत्याएं हुई थीं। मोनिंदर सिंह को भी पांच मामलों में से दो में दोषी ठहराया गया था। उस पर सुरेंद्र कोली को सहायता देने का आरोप था। अब तक 16 में से 12 मामलों में कोली को दोषी ठहराया जा चुका है। पहले दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। दिसंबर 2006 में बच्चों के अवशेष निठारी की कोठी नंबर डी-5 के पीछे विकास प्राधिकरण की पानी की टंकी के पास मिले थे।