Google Image | गौतमबुद्ध नगर के इन इलाकों में हॉर्न बजाने पर रोक, उल्लंघन किया तो परिवहन विभाग और पुलिस का होगा एक्शन
Gautam Buddh Nagar : गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जिले भर के मूक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए एक अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में हॉर्न बजाना या तेज संगीत बजाना प्रतिबंधित होगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
गौतमबुद्ध नगर के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रशांत तिवारी ने कहा कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थलों के आसपास के 100 वर्ग मीटर क्षेत्र को साइलेंट जोन माना जाता है। उन्होंने कहा, “हमने ऐसे सभी स्थानों के आसपास अभियान चलाने की योजना बनाई है। यातायात और परिवहन विभाग के अधिकारी एक सप्ताह के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसके बाद उल्लंघन पर जुर्माना लगाएंगे।
इतनी अनुमति है
गौतमबुद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त (यातायात) गणेश साहा ने कहा, जागरूकता के लिए जल्द ही साइलेंट जोन में साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, “हम ऐसे क्षेत्रों में यातायात पुलिस कर्मियों को भी तैनात करेंगे।” अधिकारियों ने बताया कि साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात के दौरान 40 डेसिबल तक शोर की अनुमति है।
10 हजार का जुर्माना लगेगा
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा, साइलेंट जोन में बेवजह हॉर्न बजा कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग 10 और 15 साल पूरे करने वाले पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के खिलाफ भी अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा, "बुधवार को, हमने नोएडा फेज 2 में तीन ट्रक जब्त किए जो 15 साल से अधिक पुराने थे।"
इस नंबर पर करें संपर्क
डीसीपी (यातायात) ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत प्रकोष्ठ भी बनाया है। उन्होंने कहा, “लोग कंट्रोल रूम नंबर – 9971009001 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। निवासी ट्रैफिक जाम, वाहनों में तकनीकी खराबी, खराब ट्रैफिक लाइट, गलत जुर्माना जैसी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष शिकायत प्रकोष्ठ को सूचना साझा करेगा और संबंधित कर्मचारी समयबद्ध तरीके से मामले का समाधान करेंगे।