जीडीए ने महरौली में कमर्शियल बिल्डिंग तोड़ी, अवैध कालोनियों पर भी कार्रवाई

गाजियाबाद में गरजा बुलडोजर : जीडीए ने महरौली में कमर्शियल बिल्डिंग तोड़ी, अवैध कालोनियों पर भी कार्रवाई

जीडीए ने महरौली में कमर्शियल बिल्डिंग तोड़ी, अवैध कालोनियों पर भी कार्रवाई

Tricity Today | महरौली गांव में कमर्शियल बिल्डिंग तोड़ता जीडीए का बुलडोजर

Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण के ‌खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। जीडीए का बुलडोजर विभिन्न क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। अब जीडीए के प्रवर्तन दस्ते ने वेव सिटी इलाके के महरौली गांव में एक कमर्शियल बिल्डिंग पर पीला पंजा कहर बनकर टूटा। जीडीए वीसी अतुल वत्स का कहना है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण के बारे में न सोचें।

महरौली में कमर्शियल बिल्डिंग तोड़ी
जीडीए वीसी के निर्देश पर जीडीए का प्रवर्तन दस्ता अपर सचिव एवं प्रभारी प्रवर्तन जोन-5, प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में डासना और महरौली गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा। जीडीए के बुलडोजर ने महरौली गांव में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए खड़ी की क‌मर्शियल बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग का निर्माण एनएच-9 पर स्थित खसरा संख्या- 974 पर किया गया था।

अवैध कालोनी पर भी चला बुलडोजर
अपर सचिव  प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जोन-5 का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन टीम को डासना क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या -1127, डासना (आईएमएस कॉलेज के पीछे) दीपक यादव, संजय सिंह, राहुल यादव, आजाद व साजेब आदि के द्वारा 20,000 वर्ग मीटर जमीन में अवैध प्लॉटिंग होती पाई गई। प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कालोनी के लिए बनाई गई सड़क, सीवर लाइन और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया। अपर सचिव ने कहा कि जो भी अवैध निर्माण करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित अभियंताओं को भी चेताया
अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के दौरान संबंधित अभियंता को भी अपर सचिव ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत अवैध निर्माण दुबारा न होने पाएं। इसके लिए क्षेत्र में नियमित निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा लगातार भविष्य में भी अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाहियां जारी रहेंगी। निर्माणकर्ताओं प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत स्थित भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण करें।

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