Important Alert If You Have Not Deposited House Tax Do It By Tomorrow Ghaziabad Municipal Caorporation Is Giving 10 Percent Discount You Will Get This Much Discount On Online Payment
जरूरी अलर्ट : हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो कल तक करें, गाजियाबाद नगर निगम दे रहा 10 प्रतिशत छूट, ऑनलाइन भुगतान पर इतनी छूट और मिलेगी
Ghaziabad News : यदि आप गाजियाबाद में किसी संपत्ति के मालिक हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। वर्ष - 2023-24 वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स यदि जमा नहीं किया है तो 30 सितंबर तक अवश्य जमा कर दें। 30 सितंबर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने के लिए आखिरी तारीख है। इन दो दिनों में भी आप हाउस टैक्स जमा नहीं करा पाए तो छूट प्राप्त करने का मौका चूक जाएंगे। इस तारीख के बाद आपको हाउस टैक्स की पूरी राशि जमा करनी होगा।
ऑनलाइन जमा कर अतिरिक्त छूट भी पाएं
गाजियाबाद नगर निगम के आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि ऑनलाइन हाउस टैक्स करने वाले भवन स्वामियों को एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। नगर निगम यह छूट ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रदान कर रहा है। ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प काफी सुविधाजनक है और पैसा सीधा आपके खाते से नगर निगम के खाते में चला जाता है।
ऑनलाइन भुगतान कैसे करें
➤ गाजियाबाद नगर निगम की वेबसाइट https://onlinegnn.com/ पर जाएं।
➤ वेबपेज के शीर्ष पर 'Pay Tax Online' टैब पर क्लिक करें।
➤ नीचे मांगे गए किसी भी विवरण को दर्ज करें, कैप्चा लिखें।
➤ Search बटन पर क्लिक करें।
➤ नाम, मकान नंबर एवं मोहल्ले को क्रॉस-वेरिफाई करें।
➤ 'Pay Tax' पर क्लिक करें।