Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत ने मंगलवार को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सौरभ द्विवेदी की अदालत में हुई।
जानिए पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चवनपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में नोएडा फेज-3 कोतवाली क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण हुआ था। घटना के दौरान किशोरी घर से समोसे लेने गई थी। इसी दौरान बाइक सवार दिलशाद ने किशोरी का अपहरण कर लिया। इसी दौरान आरोपी ने किशोरी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में किशोरी के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
10 साल बाद मिली सजा
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी दिलशाद को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई।