Noida News : एसटीपी प्लांट संचालित न करने और Municipal Solid Wastes (MSW) रूल का पालन न करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत मंगलवार को नोएडा अथॉरिटी के जन स्वास्थ्य विभाग ने तीन रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई की है। एक रेस्तरां पर पांच लाख और दो रेस्तरां पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उन्हें सफाई रखने की चेतावनी भी दी गई है।
इन पर लगाया गया जुर्माना
सेक्टर-96 स्थित स्काईमार्क वन रेस्तरां पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच के दौरान यहां वेस्ट सेग्रीगेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। MSW रूल का पालन नहीं किया जा रहा था। स्टोरेज में बदबू आने के साथ यहां वहां कूड़ा व गंदगी फैली हुई थी। इसके बाद सेक्टर-104 के कैफे दिल्ली हाईट्स और थेयोस फूड प्राइवेट लिमिटेड की जांच में पाया गया कि यहां भी MSW रूल का पालन नहीं किया जा रहा था। वेस्ट सेग्रीगेशन की कोई व्यवस्था नहीं मिली। गंदगी मिलने पर दोनों रेस्तरां पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
7 दिन में नहीं सुधरी व्यवस्था को लगेगा जुर्माना
जन स्वास्थ्य विभाग-प्रथम और एनजीओ टीम द्वारा सभी रेस्टोरेन्ट और होटल्स को जो अपने परिसर में गीले कूड़े का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, उनको अंतिम चेतावनी देते हुए कूड़े का निस्तारण करने की व्यवस्था करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिनों के बाद ऐसे बल्क जेनरेटर्स जो अपने कूड़े का निस्तारण अपने परिसर में नहीं करते हैं, तो डोर टू डोर एजेंसी द्वारा ऐसे बल्क जनरेटर्स से कूड़ा उठाना बन्द कर दिया जाएगा। ऐसे सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की जांच करते हुए उन्हें चिह्नित कर स्पाॅट फाइन और पेनाल्टी लगाकर आर्थिक दंड वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।