शिकायत करने के बावजूद प्रशासन मौन, योगी तक पहुंचा मामला

नोएडा प्राधिकरण की 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा : शिकायत करने के बावजूद प्रशासन मौन, योगी तक पहुंचा मामला

शिकायत करने के बावजूद प्रशासन मौन, योगी तक पहुंचा मामला

Tricity Today | कब्जा

Noida News : सेक्टर-130 स्थित ग्राम नांगली वाजिदपुर में एक बड़े भूमि घोटाले का खुलासा हुआ है। जन कार्य सेवा समिति के सचिव शुभम चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए एक पत्र में इस मामले को उजागर किया गया है। पत्र के अनुसार, कुछ कुख्यात भू-माफियाओं ने सिंचाई विभाग की लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसके अलावा, नोएडा प्राधिकरण, ग्राम सभा, खलिहान, खाद के गड्ढे, सरकारी जमीन और स्कूल की जमीन पर भी अवैध अतिक्रमण किया गया है।

इन खसरों पर कब्जा 
शिकायत में कई खसरा नंबरों का उल्लेख किया गया है, जिन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा किया गया है। इनमें खसरा नंबर 69, 73, 71,214, 215/1, 215/4, और अन्य शामिल हैं। इसके अलावा खसरा नंबर 70, 68 और 75 आदि पर भी कब्ज़ा शुरू कर दिया गया है । पत्र में कई व्यक्तियों के नाम भी उल्लेख किए गए हैं, जिन पर भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। इनमें प्रेम, बेगराज, भंवर सिंह, राजेश, हरिओम, अभिषेक, ब्रह्मपाल, अमन, बीरेंद्र, सुरेंद्र, अशोक, अरविंद, आनंद, विनोद, धर्मपाल, लोकेश, कस्तूरी, अजय, महावीर, सोनू, रिछपाल, बीरसेन और प्रिंस उर्फ पप्पीन शामिल हैं।

सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा 
शिकायतकर्ता ने बताया कि इनमें से कुछ लोगों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विशेष रूप से चिंताजनक यह है कि कुछ मामलों में, जिला कलेक्टर द्वारा बेदखली के आदेश जारी किए जाने के बावजूद, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यह स्थिति स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।। पत्र में यह भी लिखा गया है कि इन भू-माफियाओं ने गांव के भोले-भाले लोगों की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। इसके अलावा, राजेश नाम के एक व्यक्ति ने हाल ही में सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा करके वहां तीन मंजिला इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है।

उच्च स्तरीय की हो  जांच : शुभम चौधरी 

शुभम चौधरी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, भू-माफिया कानून, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि अवैध तरीके से कमाए गए धन को जब्त किया जाए।

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