ग्रेटर नोएडा वेस्ट: 6 साल बाद मिला मृत महिला को इंसाफ, पड़ोसी ने की थी दर्दनाक हत्या, जानिए पूरा मामला

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो



जिला न्यायालय ने एक महिला के हत्यारोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि इस केस में दो महिलाओं को बरी किया गया है। महिला दिवस पर छह साल बाद दोषी को सजा होने पर मृतका को न्याय मिला है। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा ने की है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 16 दिसंबर 2015 को ग्रेेटर नोएडा वेस्ट के चिपयाना गांव में एक महिला बबीता की घर में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय महिला का पति नौकरी और उसके दोनों बच्चे स्कूल गए थे। इस मामले में मृतका बबीता के पति राजकुमार ने बिसरख कोतवाली में अपने पड़ोस में रहने वाले परविंदर, उसकी मां विमला और भाभी विनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की थी।  

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी परविंदर को दोषी करार दिया गया। जबकि साक्ष्यों के अभाव में दोषी की मां और भाभी को बरी किया गया। अदालत ने दोषी परविंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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