Greater Noida West: होली पर बजाएं डीजे और साउंड सिस्टम, लेकिन इन बातों का रखें ध्यान, पुलिस ने दिया स्पष्टीकरण

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आगामी त्योहार होली को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में लिखा हुआ है कि "इस बार कोविड-19 महामारी होने के कारण होली के पर्व पर डीजे और साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाएगा।" इसको लेकर बिसरख थाने की एसएचओ अनिता चौहान ने सही स्पष्टीकरण किया है।

इंस्पेक्टर अनिता चौहान ने दी सही जानकारी
इंस्पेक्टर अनिता चौहान ने बताया कि "होली के पर्व पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाने का आदेश दिया गया है।" उन्होंने बताया कि "जो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें कुछ त्रुटियां है। जिसको ठीक करके दोबारा से सूचना दी जाएगी। होली के पर्व पर कोई भी साउंड सिस्टम और डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।"

डीजे और साउंड सिस्टम पर कोई प्रतिबंध नहीं
अनिता चौहान ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार होली के पर्व पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्व मनाया जाएगा। डीजे और साउंड सिस्टम बजाने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन डीजे बजाते समय कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। 

धारा-144 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करना होगा पालन
उन्होंने बताया कि जिले में इस समय धारा-144 लगी हुई है। इसलिए अगर कोई ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करता है तो उसके लिए पुलिस से इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डीजे सिस्टम को बजाते समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि "अगर आप साउंड सिस्टम बजाते हो, तो उससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रात के 10:00 बजे के बाद साउंड सिस्टम नहीं बजाया जाएगा। पूरे कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है।

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