गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का फैसला : बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को 3 वर्ष की कैद, मासूम को 10 साल बाद मिला इंसाफ

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट



Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने मंगलवार को एक बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर उसे 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

क्या है पूरा मामला 
मामला नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र का है। जहां 17 मार्च 2014 को एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की थी। घटना के दौरान बच्ची की मां ने आरोपी को देख लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी अंकित को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि, बाद में उसे जमानत मिल गई थी।

गवाहों और सबूतों के आधार पर अंकित को दोषी करार
मंगलवार को अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर अंकित को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अब दोबारा से अंकित जेल जाएगा। गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट के इस फैसले को सुनने के बाद आरोपी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मासूम बच्ची को अब करीब 10 साल बाद इंसाफ मिला है।

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