ग्रेटर नोएडा में पिता बना हैवान : बेटी के साथ करता था छेड़खानी, अब मां की शिकायत पर पांच साल जेल में काटेगा

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट



Greater Noida News : यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत गौतमबुद्ध नगर की विशेष अदालत ने सलेमपुर गुर्जर निवासी एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी और मारपीट के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त दो माह की सजा भुगतनी होगी। 

मां ने उठाई थी मांग
इस मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-2) सौरभ द्विवेदी ने दोषी पिता को कड़ी सजा सुनाई। पीड़िता की मां कासना थाना क्षेत्र में घरों में काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। उन्होंने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति अक्सर नशे में घर आता है। वह अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी और मारपीट करता है। घटना के बाद महिला ने साहस दिखाते हुए पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

आरोपी पिता को 5 वर्ष की कैद
पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था और मामले की सुनवाई गौतमबुद्धनगर की पॉक्सो अदालत में हुई। न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को पांच वर्ष की सजा सुनाई, जो इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देने वाला निर्णय माना जा रहा है। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। जिसमें परिवार में घरेलू हिंसा और बाल यौन शोषण का मामला सामने आया।

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