बड़ी खबर : 18 करोड़ रुपए नहीं देने पर निवास प्रमोटर्स का आवंटन रद्द, सीईओ रितु माहेश्वरी बोलीं- एक्शन जारी रहेगा

Tricity Today | CEO Ritu Maheshwari



Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने निवास प्रमोटर्स के सेक्टर-10 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया है। प्रोजेक्ट को पूरा न करने और बकाया भुगतान न करने पर प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। इस भूखंड के सापेक्ष बिल्डर पर करीब 18.68 करोड़ रुपये बकाया था। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद जमा नहीं कर रहा था। प्राधिकरण इस भूखंड को अपने कब्जे में लेकर नई स्कीम के जरिए आवंटित करेगा।

काफी बार जारी किया नोटिस
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर लंबे अर्से से बकाया रकम का भुगतान न करने और परियोजना को पूरा न करने वाले आवंटियों के खिलाफ प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण ने अब निवास प्रमोटर्स के सेक्टर-10 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड का आवंटन रद्द किया है। 

2011 में आवंटित किया गया था भूखंड
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अदिति सिंह ने बताया कि सेक्टर-10 का जीएच-वन भूखंड को 2011 में कंसोर्सियम के माध्यम से आवंटित किया गया था। आवंटियों की मांग पर 2012 में इस भूखंड का चार हिस्सों में उप विभाजन किया गया। इस भूखंड का एक हिस्सा जीएच-वन डी को निवास प्रमोटर्स ने खरीदा। वर्ष 2012 में ही निवास प्रमोटर्स के पक्ष में लीज डीड कर दी गई। बिल्डर को उस समय तक बकाया अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करने के लिए प्राधिकरण ने नोटिस भेजा। प्रमोटर्स ने अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं किया। प्राधिकरण की तरफ से कई बार नोटिस भी जारी की गई। प्रमोटर के अनुरोध पर प्राधिकरण ने बकाया पेमेेंट का रि-शेड्यूलमेंट भी किया गया। 2018 में प्रमोटर पर मूल किस्त, रि-शेड्यूलमेंट किस्त और प्रतिकर को मिलाकर करीब 18.69 करोड़ रुपये की देयता हो गई। 2022 तक बिल्डर पर देयता बढ़कर 39.67 करोड़ रुपये हो गई। 

बकायेदारों के खिलाफ प्राधिकरण का एक्शन जारी रहेगा
प्राधिकरण की तरफ से एक बार फिर अंतिम नोटिस जारी की गई। प्रमोटर ने न तो बकाया धनराशि जमा कराई गई और न ही प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। एस्क्रो खाता भी नहीं खुलवाया गया, जिसके कारण प्राधिकरण ने अब आवंटन निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण इस प्लॉट को शीघ्र ही अपने कब्जे में लेकर नई स्कीम के जरिए आवंटित करेगा। प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि प्राधिकरण का बकाया भुगतान न देने और परियोजना को पूरा न करने वाले किसी भी आवंटी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके आवंटन रद्द किए जाएंगे।

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