गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का फैसला : 6 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने वाले को 20 साल की कैद, जज साहब का आदेश सुनकर आरोपी रोने लगा

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का फैसला



Greater Noida News : जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस काफी एक्टिव है। खासतौर पर महिलाओं के साथ अपराध करने वाले को सख्त सजा दिलवाई जाती है। इसके लिए थाना स्तर पर पुलिस की टीम बेहद एक्टिव है। अब एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ में 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके लिए बिसरख पुलिस ने सख्त तरीके से पैरवी की और अब यह फैसला आया है।

कब हुआ था बच्ची के साथ रेप
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस न्यायालय में महिला संबंधित अपराधों की भरपूर पैरवी कर रही है। वर्ष 2021 में थाना बिसरख क्षेत्र में रहने वाली एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ मेहरुद्दीन ने बलात्कार किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पास्को द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी।

जुर्माना नहीं दिया तो...
शुक्रवार को न्यायाधीश ने इस मामले में मैनुद्दीन को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष की कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। जज साहब ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करेगा तो एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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