ट्राईसिटी टुडे की खबर का असर : एसोटेक बिल्डर और एओए को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दिया नोटिस, 4 दिन पहले हुआ था बड़ा हादसा

Tricity Today | हादसा स्थल



Greater Noida : एक बार फिर आपके पसंदीदा न्यूज़ वेबपोर्टल "ट्राईसिटी टुडे" की खबर का असर देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 4 दिन पहले हुए हादसे के बाद ऐसोटेक स्प्रिंग फील्ड हाउसिंग सोसायटी के बिल्डर और एओए को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस सोसाइटी में 4 दिन पहले बेसमेंट की एक मोटी दीवार गिर गई थी। इस खबर को आपके पसंदीदा न्यूज़ वेबपोर्टल "ट्राईसिटी टुडे" ने प्रमुखता के से प्रकाशित किया था। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जिम्मेदार बिल्डर और एओए के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

बीते 22 सितंबर की घटना
बारिश के दौरान बीते 22 सितंबर को जीटा वन स्थित एसोटेक स्प्रिंग फील्ड सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग को जाने वाली रैंप की एक साइड की दीवार गिर गई थी। इस मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर एसोटेक रियल्टी और अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है, जिसमें दीवार की स्ट्रक्चर डिजाइन कराते हुए निर्माण कराने और सोसाइटी की समस्त सिविल स्ट्रक्टर की आईआईटी या फिर उसके समकक्ष किसी अन्य संस्था से थर्ड पार्टी जांच कराकर प्राधिकरण को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राधिकरण ने की जांच
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रभारी जीएम प्रोजेक्ट सलिल यादव ने बताया कि बीते 22 सितंबर को सेक्टर जीटा वन स्थित एसोटेक स्प्रिंग फील्ड सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग को जाने वाली रैंप की एक साइड की दीवार गिर गई थी। इसकी सूचना मिलते ही प्राधिकरण की टीम को जांच करने के लिए तत्काल मौके पर भेज दिया गया। 

जानमाल का नुकसान
जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि दीवार को ईंटों की चिनाई से बनाई गई थी, जिसके एक तरफ काफी ऊंचाई तक मिट्टी की भराई कर फर्श बना दिया गया था। बारिश का पानी अंदर जाने के कारण दीवार फर्श का भार नहीं वहन कर सकी और गिर गई। हालांकि इससे कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ी अप्रिय घटना हो सकती थी। इससे यहां के निवासी बहुत सहमे हुए हैं। इसे देखते हुए परियोजना विभाग के वर्क सर्किल पांच की तरफ से बिल्डर और एओए को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही नियोजन विभाग को भी जांच कराने के लिए कहा गया है कि स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण हुआ या नहीं। अगर स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण किया गया है तो लीज की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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