Greater Noida : यदि आपकी कंपनी, होटल, मॉल, बाजार या हाउसिंग सोसाइटी से 100 किलो कूड़ा निकलता है तो सावधान, खबर जरूर पढ़ें

Tricity Today | Greater Noida Authority



शहर की कंपनियों, होटल, मॉल्स, बाजार, रेस्टोरेंट, हाउसिंग सोसायटी और बड़ी इमारतों से निकलने वाले कूड़े को लेकर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण सख्ती बरत रहा है। प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है कि प्रतिदिन 100 किलो या इससे ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली इमारतों को अपने कूड़े का खुद निस्तारण करना होगा। इसके लिए कूड़ा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने होंगे। अगर इस श्रेणी के निकायों से कूड़ा सार्वजनिक स्थानों या शहर में फेंका गया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ऐसी इमारतों के प्रबंधकों को बुलाया गया था।

"स्वच्छ भारत मिशन" के तहत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट अधिनियम-2016 के प्रावधानों को लागू करने और शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बैठक हुई। बैठक में बल्क वेस्ट जनरेटर यानि रोजाना 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा निकालने वाले शपिंग माल, होटल्स, मैरिज लॉन और अस्पताल के संचालक शामिल हुए। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था को और बेहतर तरीके से करने के लिए बताया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुसार किसी भी शहर के अन्तर्गत आने वाली ऐसी इकाइयां जिनका क्षे़त्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक हो या उनका कचरे का उत्सर्जन प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक हो, उनको भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादनकर्ता की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी श्रेणी के लोगों को जागरूक करने के लिए बैठक हुई। प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीप चन्द्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष कार्याधिकारी शिव प्रताप शुक्ला, उप महाप्रबंधक केआर वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक रमेश चन्द्र आदि उपस्थित थे।

दूसरी ओर बल्क वेस्ट जनरेटर्स में अंसल प्लाजा, क्राउन प्लाजा, संघवी पैलेस, कृष्णा लाइफ लाइन हास्पिटल, सहदेवा हास्पिटल, ग्रीन सिटी हास्पिटल, आस्था हास्पिटल, प्रकाश हास्पिटल, गेलेक्सी हास्पिटल, रोशन हास्पिटल, आइवरी हास्पिटल, जेआर. हास्पिटल, कैलाश हास्पिटल, संजीवनी हास्पिटल आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग किया जाए। बैठक में बताया गया कि अधिक कूड़ा निकालने वाले प्रतिष्ठानों पर प्राधिकरण की टीमें अभियान चलाकर निरीक्षण करेंगी। अगर काम सही नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी।  

एसीईओ ने बताया कि संस्थानों, सोसाइटियों, इकाइयों और बल्क वेस्ट जनरेटर्स के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित की जा रही हैं। शहर के सभी बल्क जनरेटर को अपने परिसरों में कूड़ा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। इन सभी से अपील की गई है कि कूड़ा निस्तारण के उपायों का पालन करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मजबूर होकर प्राधिकरण को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पिछले दिनों शहर में कई होटलों और कंपनियों पर प्राधिकरण ने जुर्माना लगाया है।

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