बड़ी खबर : हरियाणा के बदमाशों को गौतमबुद्ध नगर पुलिस से पंगा लेना पड़ा भारी, कोर्ट के फैसले से परिजन भी परेशान

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट



Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर पुलिस के हथियार छिनने और वर्दी फाड़ने के मामले में हरियाणा के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायालय में अपर जिला सत्र न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। दरअसल, दनकौर थाना क्षेत्र के गांव मकनपुर बांगर के किसानों की जमीन पर 30 जून 2019 को हरियाणा के गांव शेखपुरा के लोग जबरन कब्जा करने पहुंचे थे। इसकी सूचना मिलने पर दनकौर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची थी। 

क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के मुताबिक, इस दौरान शेखपुरा निवासी सुनील सरपंच और जगफूल ने दरोगा राजीव कुमार की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए उनकी वर्दी फाड़ दी थी। हरियाणा के 40 से 50 लोगों ने इस दौरान जमकर बवाल काटा था और पुलिस के ऊपर फायरिंग करने का भी आरोप लगा था। काफी हंगामे के बाद ग्रामीणों के कहने पर आरोपियों ने दरोगा की सरकारी पिस्टल और पांच कारतूस वापस कर दिए थे। जबकि दो कारतूस लेकर आरोपी फरार हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। 

कोर्ट से याचिका खारिज की
आरोपी सुनील सरपंच और जगफूल ने अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर आरोपियों की मुश्किल बढ़ गई है।

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