शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर : इतने दिनों तक गौतमबुद्ध नगर में नहीं मिलेगी शराब, जानिए वजह

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Greater Noida News : हरियाणा में 15वें विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र गौतमबुद्ध नगर सहित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय शांति व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। 

आबकारी विभाग एक्टिव
उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मतदान और मतगणना के दिन 'ड्राई-डे' रहेगा। विशेष सचिव (आबकारी) दिव्य प्रकाश गिरी ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को स्पष्ट किया है कि हरियाणा की सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर को मतदान और 5 अक्टूबर को मतगणना होनी है। 

जिलों में लागू होंगे प्रतिबंध
आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, सहारनपुर और शामली जैसे जिलों में हरियाणा से सटे तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। यह रोक मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से लागू होगी और मतगणना के दिन तक जारी रहेगी। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी। 

हरियाणा चुनाव की तैयारी
हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 1 अक्टूबर को मतदान और 5 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और चुनावी माहौल चरम पर है।

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