Uttar Pradesh News : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमों की अनदेखी करते हुए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।
इन राज्यों को नोटिस जारी
इस याचिका को सविता पांडे ने दायर किया था। जिसमें कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली को नोटिस जारी करते हुए छह हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। इस सुनवाई में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे।
इन लोगों ने याचिका दाखिल की
याचिका में कहा गया है कि डीजीपी पद पर नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए। जिससे वरिष्ठता और पारदर्शिता का पालन हो सके। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्यों नियमों की अनदेखी करते हुए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से डॉ.सुशील बलवाड़ा, सविता पांडे और संदीप कालिया ने अदालत में अपना पक्ष रखा।