हापुड़ में आसिक अली हत्याकांड़ में आया फैसला : हत्या के आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 2018 में हुई थी घटना

हापुड़ | 9 दिन पहले | Shahrukh Khan

Google image | हापुड़ में आसिक अली हत्याकांड़ में आया फैसला



Hapur News : बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में वर्ष 2018 में हुएआसिक अली हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जज ने प्रत्येक आरोपी को 33-33 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। 

क्या है पूरा मामला 
प्रभारी जिला शासकीय वकील (फौजदरी) नरेश चंद शर्मा और वादी के वकील ठाकुर गजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गांव बहादुरगढ़ के कलवा ने थाना बहादुरगढ़ में तहरीर दी थी। उसने बताया कि 3 अगस्त 2018 की सुबह गांव के ही अनीस, कलुआ, नदीम और चांद लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए। विरोध पर आरोपियों ने पीड़ित पर जानलेवा हमला कर दिया। शोर सुनकर पीड़ित का भाई आसिफ और पिता आसिक अली मौके पर पहुंचे और बीच बचाव का प्रयास किया। इसपर आरोपियों ने भाई और पिता पर भी जानलेवा हमला कर दिए। हमले में पीड़ित, उसका भाई और पिता तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों  ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां से पिता को मेरठ के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान पिता आसिक अली की मौत हो गई। 

जिला जज ने सुनाई सजा 
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। जांच के बाद विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे को सुनवाई जिला जज मलखान सिंह की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को सुनवाई निर्णायक मोड में पहुंची। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। जिसके बाद न्यायाधीश ने दोषियों को सजा सुनाई।

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