Tricity Today | हापुड़ में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई
HapurNews : परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवा को दूषित कर रहे 820 वाहनों के पंजीकरण निलंबित कर दिए हैं। 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इसके बाद भी यदि वाहन स्वामी अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लेते हैं और वाहन का संचालन करते हैं तो फिर पकड़े जाने पर वाहन को स्क्रैप किया जाएगा।
क्याहैपूरामामला
NGT के आदेशों के बाद NCR क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिसके बाद जिले में भी ऐसे वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। उक्त वाहनों को करीब 90 दिन पहले नोटिस जारी कर प्रदेश के चिन्हित 34 जिलों में से किसी अन्य जिले या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर राज्यों के किसी जिले के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी बहुत से वाहन स्वामियों ने कोई कदम नहीं उठाया और वह लगातार वाहनों का संचालन कर रहे हैं। उक्त मामले में 15 साल पुराने 820 पेट्रोल और डीजल वाहनों के पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। हापुड़ जिला पहले गाजियाबाद का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए जिन वाहनों के पंजीयन निलंबित किए गए हैं। उनमें से अधिकतर गाजियाबाद के परिवहन कार्यालय में दर्ज हैं, लेकिन इन वाहनों के स्वामी जिले के रहने वाले हैं।
क्याबोलेअफसर?
एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान ने बताया 15 साल पुराने 820 वाहनों के पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं। पंजीकरण 6 माह तक निलंबित रहने पर वाहन का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।