Google Image | दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस जूही चावला को लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला की 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका रद्द कर दी है। साथ ही एक्ट्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट में जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसी हफ्ते सोमवार को दायर याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई हुई थी। लेकिन उस दिन फैसला नहीं आ सका था। हाईकोर्ट ने कहा है कि याची ने पब्लिसिटी के लिए यह याचिका दाखिल की थी और जानबूझ कर कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद किया गया।
दरअसल अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने का विरोध जताया था। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में बीते सोमवार को एक याचिका दाखिल की। इसमें 5G नेटवर्क स्थापित करने को रोकने की मांग की थी। अपनी याचिका में अभिनेत्री ने कहा था कि अगर 5G वायरलेस प्रौद्योगिकी शुरू होती है, तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा। मनुष्य, जीव-जंतु और प्रकृति सब को क्षति होगी। इस पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि पूरी याचिका कानूनी सुझावों पर आधारित है। इसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है, जिसके आधार इसकी सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके। उल्टे याचिकाकर्ता ने कोर्ट की कार्रवाई की वीडियो का लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया। इससे पता चलता है कि याची ने जानबूझ कर पब्लिसिटी के लिए अदालत का वक्त बर्बाद किया है। यहां तक की 1.50 लाख की पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई गई है। अदालत ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर यह रकम जमा करने का आदेश दिया है।