BREAKING: गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में वीकेंड लॉकडाउन के एडवाइजरी जारी, सबको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा

नोएडा | 4 साल पहले | Anika Gupta

Tricity Today | गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के डीएम



उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी पर नियंत्रण करने के लिए नए नियम-कायदे जारी किए हैं। जिनके तहत अब प्रत्येक सप्ताह वीकेंड पर लॉकडाउन लागू रहेगा। यह लॉकडाउन शुक्रवार की रात 10:00 बजे से शुरू हुआ करेगा और सोमवार की सुबह 5:00 बजे तक चलेगा। इस दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसे लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए गौतम बुध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के तहत ही लोगों को आवागमन और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है।

गौतम बुध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई की ओर से बताया गया है कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने वीकेंड लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हमने वह सारे दिशानिर्देश गौतम बुध नगर जिले में लागू कर दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खुलेंगे। रोजाना प्रातः 9:00 बाजार खोले जाएंगे। दिनभर सभी तरह की गतिविधियां संचालित होंगी। रात 9:00 बजे से पहले बाजार बंद कर दिए जाएंगे। बाजार इस तरह बंद किए जाएं कि 9:00 बजे तक सभी व्यापारी, कारोबारी और ग्राहक अपने घर पहुंच जाएं।

शुक्रवार की रात 9 बजे बाजार बंद होंगे। रात 10:00 बजे कर्फ्यू लागू होगा, जो सोमवार सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि, इस दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, बैंक, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, डाकघर खुले रहेंगे। ठीक यही व्यवस्था गाजियाबाद में भी लागू रहेगी। गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश जिले में लागू कर दिए गए हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा 

जिला प्रशासन का कहना है कि सामान्य दिनों के अलावा वीकेंड के दिनों में जो संस्थान खुलेंगे, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सख्ती के साथ करना होगा। दुकानदारों को खुद भी मास्क और ग्लब्स पहनने होंगे। जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएंगे, उन्हें कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी निरंतर रूप से निरीक्षण करेंगे। बाजारों में आने वाले ग्राहक और दुकानदार अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा।

उद्योग इकाइयों पर बंदी लागू नहीं होगी

इस लॉकडाउन के तहत लागू किए गए प्रतिबंध तमाम बाजारों, हॉट, मंडी, मॉल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। यह पाबंदियां आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं, जरूरी सेवाओं और उद्योग इकाइयों पर लागू नहीं किए गए हैं। उद्योग इकाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग के मॉड्यूल के तहत निरंतर काम करती रहेंगी। इस संबंध में गाजियाबाद और गौतम बुध नगर के जिलाधिकारी ने उद्यमियों को जानकारी उपलब्ध करवा दिया है।

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