Google Image | प्रतीकात्मक फोटो
जेवर एयरपोर्ट परियोजना की जद में आने वाले परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर उन्हें 500 वर्ग मीटर तक का भूखंड मिलेगा। विस्थापित किसानों किसानों को उनके कवर्ड एरिया के बजाय आच्छादित व अहाते के संपूर्ण क्षेत्रफल के साथ गणना की जाएगी। शासन ने किसानों के हित में पुनर्वास और पुर्नस्थापन के संशोधन को पुनः परिभाषित करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया।
जेवर एयरपोर्ट में आने वाले किसानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। पुनर्वास और पुर्नस्थापन नियम में किसानों को सिर्फ कवर्ड एरिया के हिसाब से दूसरी जगह विकसित भूखंड दिया जाना है। किसान इसका विरोध कर रहे थे। किसानों का कहना था आच्छादित एरिया के साथ अहाते को भी शामिल किया जाए।
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने ये मसला मुख्यमंत्री के सामने उठाया। मुख्यमंत्री ने समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। अब शासन ने संशोधन का शासनदेश जारी कर दिया है। विस्थापित किसानों को उनके कवर्ड एरिया के बजाय आच्छादित व अहाते के संपूर्ण क्षेत्रफल का अधिकतम 500 मीटर विकसित कर भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों में खुशी की लहर है।
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