चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज, भारत में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप

देश | 4 साल पहले | Anika Gupta

Tricity Today | Case filed against Chinese President Xi Jinping for spreading coronavirus



भारत समेत दुनियाभर में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यह मुकदमा बिहार में दर्ज किया गया है और इस मामले में 24 मार्च को अदालत सुनवाई भी करेगी। यह मुकदमा बिहार की मुजफ्फरपुर जिला अदालत में दर्ज करवाया गया है। जिसमें एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने शी जिनपिंग के अलावा भारत में चीनी राजदूत को भी आरोपी बनाया है।

मुकदमा दर्ज करने वाले एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि शी जिनपिंग ने जानबूझकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय आबादी के बीच वायरस फैलाया है। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए, शिकायतकर्ता ने 'द आईज ऑफ डार्कनेस' नामक पुस्तक पर भरोसा किया, जो 1981 में प्रकाशित हुई थी।

इस किताब का उध्दरण भी मुकदमे में दिया गया है। इस पुस्तक के अनुसार, वुहान-400 नामक एक घातक वायरस को चीनी शहर वुहान की एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। जिसका उपयोग केवल जैविक हथियार के रूप में किया जाना था। मुकदमे में शहर के चार निवासियों को एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने गवाह भी बनाया है।

यह मामला 24 मार्च को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार की अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी राजदूत सन वेइदॉन्ग ने वुहान में एक प्रयोगशाला में कोरोना वायरस वायरस का निर्माण एक "सुपर पावर" बनने की साजिश के तहत किया था।

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