Tricity Today | Gaurav Chandel
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी में रहने वाले गौरव चंदेल की हत्या के दो आरोपियों के खिलाफ बिसरख पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त गैंगस्टर आशु जाट की पत्नी पूनम और उसके खास गुर्गे उमेश के खिलाफ यह चार्जशीट दाखिल की है। दरअसल, इस हत्याकांड में इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने जनवरी में ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अब तक आशु जाट को पकड़ने में नाकामयाब रही है।
गौर सिटी के निवासी और गुड़गांव की एक कंपनी में बतौर रीजनल मैनेजर काम करने वाले गौरव चंदेल की 6 जनवरी की रात अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उनका शव पृथला गोल चक्कर से आगे स्टेडियम के किनारे पर पड़ा मिला था। यह मामला देशभर में सुर्खियों में छा गया था। करीब 20 दिन की कड़ी मशक्कत के दौरान पुलिस ने गाजियाबाद के मसूरी इलाके से गौरव चंदेल की कार बरामद की थी। उसके बाद हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर पुलिस और यूपी एसटीएफ ने मिलकर इस मामले में छानबीन शुरू की थी। अंततः 26 जनवरी को हापुड़ पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की थी।
हापुड़ पुलिस ने मिर्ची गैंग के 2 सदस्यों पूनम और उमेश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। इन लोगों से पूछताछ में पता चला की गौरव चंदेल की हत्या गैंग लीडर आशु जाट के साथ मिलकर की थी। इसके बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस पूनम और उमेश को लेकर आई। मौका-ए-वारदात पर ले जाकर तस्दीक की गई। पुलिस ने उमेश को करीब एक सप्ताह तक रिमांड पर रखा और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा था। इसके बाद न्यायालय ने उमेश और पूनम को जेल भेज दिया था। अभी गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ आशु जाट की तलाश कर रहे हैं।
आशु को पकड़ने के लिए करीब 3 महीने पहले गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने दिल्ली में भी छापे मारे थे। वह दो बार नोएडा में ही पुलिस के हाथ आते-आते फिसल चुका है। अब इस मामले में पुलिस ने पूनम और उमेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सही मायने में आरोप पत्र इन दोनों के खिलाफ अप्रैल महीने की 26 तारीख से पहले दाखिल हो जाना चाहिए था। लेकिन 24 मार्च से लॉकडाउन लागू हो गया था। जिसके चलते अदालत भी बंद कर दी गई थी। लिहाजा, पुलिस आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई। वैसे तो नियम यह है कि अगर किसी अपराधी के खिलाफ निर्धारित 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो उसे न्यायालय जमानत दे देता है। लेकिन इस मामले में लॉकडाउन के पूरे समय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शून्य घोषित किया है। लिहाजा, लॉकडाउन के कारण हुई देरी को 90 दिनों की अवधि में नहीं गिना जाएगा।
पुलिस ने बताया कि दोनों लोगों के खिलाफ अदालत खुलते ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दूसरी ओर पुलिस मुख्य अभियुक्त आशु जाट की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस बारे में ट्राईसिटी टुडे के साथ फेसबुक लाइव के दौरान गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने एक पाठक के सवाल पर जवाब भी दिया था। कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा था कि गौरव चंदेल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को तलाश करने के लिए पुलिस हर संभव प्रक्रिया अपना रही है। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आशु जाट पुलिस की गिरफ्त में होगा।
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